POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत बरकरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट से जुड़े एक मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया।
इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से पहले (प्री-अरेस्ट) जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत कायम रहेगी।