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यूपी के किसानों के लिए राहत, 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा; जानें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश के किसान खरीफ सीजन 2026-27 की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा सकते हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि है।

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||2 min read|Updated 2 weeks ago
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यूपी के किसानों के लिए राहत, 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा; जानें पूरी जानकारी

वंदे न्यूज़ संदातावाद,लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ सीजन 2026-27 में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की प्रक्रिया जारी है। कृषि विभाग ने किसानों से तय समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।


कृषि विभाग के अनुसार, गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त तक और ऋणी किसान 31 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। इस योजना के संचालन के लिए जिले में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है।


किसानों के लिए योजना पूरी तरह स्वैच्छिक


उप कृषि निदेशक विनय कुमार कौशल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए पूरी तरह स्वैच्छिक है। खरीफ सीजन में जिले की अधिसूचित फसलों में धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द को शामिल किया गया है।


उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है।


इन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा लाभ


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कई तरह के नुकसान पर सुरक्षा मिलेगी। इसमें शामिल हैं:


  • बुवाई न हो पाने या असफल बुवाई से होने वाला नुकसान
  • फसल की मध्य अवस्था में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति
  • कीट और रोगों से फसल खराब होना
  • ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना और भूस्खलन से नुकसान
  • आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति


इसके अलावा कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को भी सुरक्षा मिलेगी। यदि 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से फसल खराब होती है तो किसान बीमा लाभ के लिए पात्र होंगे।


बीमा कराने के लिए जरूरी दस्तावेज


गैर-ऋणी किसान बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खतौनी की प्रति, फसल बुवाई का घोषणा-पत्र, बैंक खाते की जानकारी और IFSC कोड के साथ नजदीकी जन सुविधा केंद्र या बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा प्राप्त करें।

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