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तमिलनाडु: गो-हत्या मामले में विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा।

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||2 min read|Updated 12 hours ago
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तमिलनाडु: गो-हत्या मामले में विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक

वंदे न्यूज़ संवाददाता :चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गो-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में सुधार की आवश्यकता है।


राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि तमिलनाडु का मौजूदा कानून कुछ निर्धारित परिस्थितियों में विशेष श्रेणी के गोवंश के वध की अनुमति देता है। ऐसे में न्यायिक आदेश मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।


क्या था मद्रास हाई कोर्ट का आदेश?


मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण शामिल थे, ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि बकरीद सहित किसी भी दिन राज्य में कहीं भी गाय और बछड़ों के वध की अनुमति न दी जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे।


हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 1976 की उस नीति का उल्लेख किया था, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह गायों, बछड़ों तथा दूध देने वाले और भार ढोने वाले अन्य मवेशियों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए।


सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान सभा की बहसों का भी उल्लेख किया था और कहा था कि भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष महत्व रहा है तथा उसका संरक्षण संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है।


फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों के अमल पर रोक लग गई है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी।

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