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गाजियाबाद में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा

गाजियाबाद की विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दीपक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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||2 min read|Updated 4 days ago
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गाजियाबाद में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा

वंदे न्यूज़ संवाददाता,गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


मामले के अनुसार, किशोरी की मां अपने पूर्व पति से अलग होकर आरोपी दीपक के साथ रह रही थी। महिला की पहली शादी से एक बेटा और 13 वर्षीय बेटी थी। अभियोजन के अनुसार, 13 फरवरी 2023 को महिला काम के सिलसिले में घर से बाहर गई थी। घर में बच्चों के अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित तौर पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।


महिला के घर लौटने पर किशोरी ने उसे घटना की जानकारी दी। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर बताया कि आरोपी करीब एक वर्ष से उसका यौन शोषण कर रहा था। इसके बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मामला दर्ज किया गया।


मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां, चिकित्सक और जांच अधिकारी समेत सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता ने अदालत में भी आरोपी पर उसकी मां के घर से बाहर जाने के दौरान यौन शोषण करने का आरोप लगाया।


चिकित्सीय परीक्षण में शरीर पर बाहरी चोट नहीं मिलने के बावजूद अदालत ने माना कि पॉक्सो मामलों में पीड़िता का सुसंगत और विश्वसनीय बयान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है। अदालत ने आरोपी को संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना।


अदालत ने आदेश दिया कि वसूला गया 50 हजार रुपये का अर्थदंड पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए उचित प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

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