शराब घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 4 हफ्ते की मोहलत, ED की याचिका पर देना होगा जवाब
दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ED की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।

वंदे न्यूज़ संवाददाता,नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मिला है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर केजरीवाल से जवाब मांगा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
मामला कथित आबकारी घोटाले से जुड़े समन की अवहेलना के आरोपों से संबंधित दो मामलों का है। ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में केजरीवाल को बरी कर दिया था। ED ने इसी आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है।
केजरीवाल की ओर से दाखिल हुआ वकालतनामा
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष हुई। केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है और मामले में विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।
अदालत ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
ED ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के 22 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केजरीवाल को संबंधित मामलों में बरी किया गया था। ED की अपील पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में आगे सुनवाई होगी।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर तक स्थगित कर दी है। अब केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब के बाद अदालत मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।