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कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क बंद करने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते NDMC ने बंद किया सेंट्रल पार्क; कारोबारियों ने जताई व्यापार में नुकसान की आशंका, कोर्ट ने 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के संकेत दिए।

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||2 min read|Updated 22 hours ago
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कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क बंद करने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

वंदे न्यूज़ नई दिल्ली । दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को बंद करने के फैसले के खिलाफ कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने पार्क को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष समझदारी से काम लेंगे। अदालत ने छोटे दुकानदारों की आजीविका पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई।


छोटे दुकानदारों की आजीविका पर चिंता

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि विरोध करने का अधिकार, मूंगफली बेचकर आजीविका कमाने वालों की जरूरत और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

अदालत ने संकेत दिया कि यदि प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम जरूरत से ज्यादा या अनुचित पाए जाते हैं, तो वह मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। पीठ ने बताया कि याचिका को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।


कारोबारियों ने जताई भारी नुकसान की आशंका

वकील जय अनंत देहादराय ने अदालत को बताया कि दिल्ली किराना कमिटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि सेंट्रल पार्क बंद होने से कारोबार प्रभावित होगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि इस वजह से रोजाना करीब 200 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है। वकील ने यह भी कहा कि त्योहारों का मौसम नजदीक है और ऐसे समय में कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।


अभिजीत दीपके ने लोगों से की अपील

CJP से जुड़े अभिजीत दीपके ने लोगों से शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ पहुंचने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका को तिरंगा फहराने के मामले में जेल में डाल दिया गया है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं की है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पार्क बंद करने के फैसले और कारोबारियों की चिंताओं पर विचार किया जा सकता है।

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