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दिल्ली विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई, SC ने केंद्र को दिया 2 दिन का समय

सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 15 अक्टूबर, गुरुवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार को दो याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है।

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||2 min read|Updated 3 days ago
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दिल्ली विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई, SC ने केंद्र को दिया 2 दिन का समय

वंदे न्यूज़ , नई दिल्ली। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को भी मान लिया है जिसमें दो याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 15 अक्टूबर, गुरुवार को सुनवाई करेगा।


सुप्रीम कोर्ट ने जिन दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, इनमें से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर के आदेश की कथित अवमानना के खिलाफ अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करती है- जिसने दिल्ली मेट्रो, रेलवे सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर लगी पूर्ण पाबंदी को हटाया था।

वहीं, दूसरी याचिका पुलिस द्वारा कथित तौर पर लोगों को हिरासत में लेने के खिलाफ दायर की गई थी।


क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए सीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। प्रदर्शन की घोषणा के बाद पूरे दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और सीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली।

इसके बावजूद सीजेपी के नेता प्रदर्शन करने पर डटे रहे, लेकिन जैसे ही सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका प्रदर्शन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस ने प्लेन से ही हिरासत में ले लिया।


प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली में भारी भीड़ न जुटे इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और कहा कि आप एक साथ इस तरह पूरे यातायात को ठप नहीं कर सकते।


सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसको लेकर जवाब तलब किया है। सरकार ने कोर्ट से दो दिन का समय मांगा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है, अब दिल्ली प्रदर्शन से जुड़े सभी मामले पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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